Thursday, 1 August 2013

क्या आयकर विभाग ने राडिया टेप की जानकारी दी: SC

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Supreme Court india
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आयकर विभाग से पूछा कि क्या उसने पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेलीफोन टेप किए जाने का आदेश वाले प्राधिकार को बातचीत की संवेदनशीलता एवं गंभीर प्रकृति के बारे में जानकारी दी?
न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी पूछा कि क्या आयकर विभाग ने बातचीत से सामने आए कुछ मामलों की आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सूचित किया? न्यायालय ने कहा कि राडिया के फोन टेप किए जाने को पांच वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्यायालय ने फोन टेप किए जाने की मंजूरी देने वाले आदेश के मूल दस्तावेज की भी मांग की, जिसके तहत 5,000 घंटों से अधिक की बातचीत रिकॉर्ड की गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता ए. एस. चंडोक ने न्यायालय में बताया कि राडिया के टेप का खुलासा किसी भी व्यक्ति या हर किसी के समक्ष नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल आयकर विभाग के अधिकारियों के समक्ष ही जाहिर किया जा सकता है।

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