Friday 2 August 2013

2जी घोटाला: संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Image Loading
Supreme court india

उच्चतम न्यायालय ने 2जी मामले में यूनीटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को मिली जमानत को रद्द करने की सीबीआई की अपील पर सुनवाई करने की सहमति जताते हुए आज चंद्रा को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए चंद्रा को दो सप्ताह का समय दिया है।
   
अपनी याचिका में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चंद्रा ने जांच एजेंसी के वकील एके सिंह से संपर्क किया और मामले की सुनवाई तथा इसके परिणाम को प्रभावित करने के लिए अभियोजन में दखल देने का प्रयास किया, जो उनको मिली राहत का दुरुपयोग है।
   
सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को 23 नवंबर, 2011 को चंद्रा को जमानत दिए जाने के समय दिए आदेश को याद दिलाने का प्रयास किया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जमानत की अवधि के दौरान चंद्रा के व्यवहार पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वह अभियोजक के साथ एक प्रमुख गवाह के बारे में बातचीत करते पाए गए।
   
सीबीआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपी को जो स्वतंत्रता दी गई थी, उसका उसने दुरुपयोग किया तथा उसे इसी तरह छोड़ देने से सुनवाई की प्रक्रिया तथा जनहित का नुकसान होगा।
   
सीबीआई ने कहा कि अभियोजक सिंह के साथ चंद्रा की बातचीत से प्रदर्शित होता है कि मामले से निपटने की जांच एजेंसी की पूरी रणनीति को लेकर समक्षौता किया गया। चंद्रा के साथ कथित तौर पर बात करने वाले अभियोजक को हटा दिया गया था।
   
जांच एजेंसी के अनुसार उसने शुरुआती जांच रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें चंद्रा और अभियोजक सिंह को नामित किया गया है। उसने कहा कि जांच से पता चलता है कि दोनों के बीच उस वक्त बातचीत हुई, जब दूरसंचार विभाग के पूर्व उप महानिदेशक एके श्रीवास्तव का बयान अदालत में रिकॉर्ड किया जा रहा था।
   
सीबीआई ने कहा कि सीएफएसएल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है कि चंद्रा और सिंह के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई।

No comments:

Post a Comment